टैक्स के नियम — प्रीमियम पर कटौती (Section 126) और GST
Income-tax Act, 2025 की section 126 में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाली income-tax कटौती — उसकी लिमिट, उसकी शर्तें और वह किस tax regime में मिलती है — और individual हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST की स्थिति।
नियम
Income-tax Act, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ और इसने 1961 के Act की जगह ली। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कटौती (deduction), जिसे पुरानी जानकारी में section 80D कहा जाता है, अब section 126 है।
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भरे गए प्रीमियम इसमें आते हैं, और इसमें standalone critical illness पॉलिसी का प्रीमियम भी शामिल है। कटौती टैक्स का हिसाब लगाने से पहले कमाई में से घटाई जाती है। इसलिए यह उस कमाई को कम करती है जिस पर टैक्स लगता है। यह प्रीमियम का refund नहीं है।
लिमिट
लिमिट दो हैं, कवर किए गए लोगों के हर समूह के लिए एक। खुद, पति या पत्नी और बच्चों के प्रीमियम ₹25,000 तक गिने जाते हैं। माता-पिता के प्रीमियम पर ₹25,000 और मिलते हैं। जहाँ कवर किया गया व्यक्ति senior citizen है, वहाँ हर लिमिट ₹50,000 हो जाती है।
इसलिए सबसे बड़ा जोड़ ₹1,00,000 है: एक senior citizen जो अपने और परिवार के लिए भरता है, और senior citizen माता-पिता के लिए भी। Preventive health check-up का खर्च ₹5,000 तक गिना जाता है, लेकिन यह इन्हीं लिमिट के अंदर है, इनके ऊपर से अलग नहीं।
दो शर्तें
पहली शर्त भुगतान का तरीका है। प्रीमियम नकद के अलावा किसी तरीके से भरा होना चाहिए, जैसे चेक, UPI, कार्ड, net banking या demand draft। इसमें एक ही छूट है: preventive health check-up, जिसका भुगतान नकद में किया जा सकता है।
दूसरी शर्त tax regime है। Section 126 की कटौती सिर्फ़ old tax regime में मिलती है। जो व्यक्ति default new regime में है, यानी Income-tax Act, 2025 की section 202, उसे हेल्थ या critical illness इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई कटौती नहीं मिलती।
GST, और इस पाठ में क्या शामिल नहीं है
22 सितंबर 2025 से individual हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST नहीं लगता। इसमें family floater और senior citizen पॉलिसी भी शामिल हैं। पहले दर 18% थी। यह छूट individual पॉलिसी के लिए है; ग्रुप पॉलिसी इसमें नहीं आतीं।
यह पाठ standalone हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम की बात करता है। Critical illness के भुगतान पर टैक्स कैसे लगता है, यह पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर है और यहाँ शामिल नहीं है। लाइफ़ पॉलिसी के rider के प्रीमियम का हिसाब भी यहाँ शामिल नहीं है।
नियम एक नज़र में
कटौती का हिसाब
- इस उदाहरण में माना गया है: रमेश ने old tax regime चुना है, और न वे senior citizen हैं, न उनकी पत्नी। Tax year में वे UPI से अपनी standalone critical illness पॉलिसी के ₹8,000 भरते हैं और उस हेल्थ पॉलिसी के ₹10,000 जिसमें वे, उनकी पत्नी और बच्चे कवर हैं। अपने preventive health check-up के ₹4,000 वे नकद देते हैं। वे अपने माता-पिता की हेल्थ पॉलिसी के ₹38,000 भी चेक से भरते हैं। माता-पिता senior citizen हैं।
- खुद और परिवार: ₹8,000 + ₹10,000 = ₹18,000 का प्रीमियम, और check-up के ₹4,000 (जो ₹5,000 की छूट के अंदर हैं) = ₹22,000। लिमिट ₹25,000 है, इसलिए पूरे ₹22,000 गिने जाते हैं।
- माता-पिता: ₹38,000 का प्रीमियम। लिमिट ₹50,000 है, क्योंकि माता-पिता senior citizen हैं, इसलिए पूरे ₹38,000 गिने जाते हैं।
- कुल कटौती: ₹22,000 + ₹38,000 = ₹60,000।
- एक और स्थिति: अगर उनके अपने प्रीमियम ₹24,000 के होते, तो ₹24,000 + ₹4,000 = ₹28,000, जो ₹25,000 की लिमिट से ज़्यादा है, और सिर्फ़ ₹25,000 गिने जाते। Check-up से अलग ₹5,000 नहीं जुड़ते।
- Default new regime में हर स्थिति में कटौती कुछ नहीं होती।
नतीजा। रमेश old regime में section 126 के तहत ₹60,000 की कटौती ले सकते हैं: ₹22,000 खुद और परिवार के लिए और ₹38,000 माता-पिता के लिए।
मुख्य बातें
- हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम, जिनमें standalone critical illness पॉलिसी का प्रीमियम भी शामिल है, Income-tax Act, 2025 की section 126 (पुरानी section 80D) में आते हैं।
- लिमिट खुद, पति या पत्नी और बच्चों के लिए ₹25,000 है और माता-पिता के लिए अलग से ₹25,000; senior citizen के लिए हर एक ₹50,000 हो जाती है।
- Preventive health check-up की ₹5,000 की छूट इन्हीं लिमिट के अंदर है।
- प्रीमियम नकद के अलावा किसी तरीके से भरा होना चाहिए, और कटौती सिर्फ़ old tax regime में मिलती है।
- 22 सितंबर 2025 से individual हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST नहीं लगता।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- Preventive health check-up के ₹5,000 ऊपर से अलग नहीं मिलते। ये ₹25,000 या ₹50,000 की लिमिट के अंदर हैं।
- यह कटौती default new regime में नहीं मिलती। Section 126 सिर्फ़ old tax regime में लागू है।
- नकद में भरा गया प्रीमियम नहीं गिना जाता। सिर्फ़ preventive health check-up का भुगतान नकद में किया जा सकता है।
- GST की छूट हर हेल्थ पॉलिसी पर नहीं है। यह individual पॉलिसी के लिए है, और ग्रुप पॉलिसी इसमें नहीं आतीं।
- Section 126 यह तय नहीं करती कि क्लेम के भुगतान पर टैक्स कैसे लगता है। वह पॉलिसी के प्रकार पर निर्भर है और इस पाठ से बाहर है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या section 80D खत्म कर दी गई है?
1961 के Act की जगह 1 अप्रैल 2026 से नया Act आ गया है। कटौती Income-tax Act, 2025 की section 126 के रूप में जारी है; पुरानी जानकारी में 80D नंबर इस्तेमाल होता है।
सबसे ज़्यादा कितनी कटौती हो सकती है?
₹1,00,000: senior citizen के अपने और परिवार के प्रीमियम पर ₹50,000 तक, और senior citizen माता-पिता के लिए ₹50,000 तक।
क्या critical illness के प्रीमियम की अपनी कोई अलग लिमिट है?
नहीं। Standalone critical illness पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए इसका प्रीमियम बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ section 126 की उन्हीं लिमिट में गिना जाता है।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Income-tax Act, 2025 — section 126 (पुरानी section 80D) और section 202
- GST Council, 56th meeting (3 सितंबर 2025) — individual हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 22 सितंबर 2025 से छूट
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

