ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस — ढाँचा, पात्रता और IRDAI का फ़्रेमवर्क
ग्रुप हेल्थ पॉलिसी कैसे बनती है: master पॉलिसी और उसके नीचे के लोग, प्रीमियम कौन भरता है, आज इस पर कौन से नियम लागू हैं, हर सदस्य को क्या देना ज़रूरी है, और conversion option क्या होता है।
एक master पॉलिसी
ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एक अकेली master पॉलिसी है, जो किसी ग्रुप को, ज़्यादातर किसी employer को, जारी की जाती है। यह उसके सदस्यों को कवर करती है और, जहाँ पॉलिसी में लिखा हो, उनके आश्रितों को भी। Employer master पॉलिसीधारक है। कर्मचारी और उनके वे आश्रित, जो कवर के लायक हैं, बीमित सदस्य हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी और employer के बीच है, लेकिन कवर का इस्तेमाल सदस्य करते हैं। आगे की बहुत-सी बातें इसी बँटवारे से समझ आती हैं: पॉलिसी पर बातचीत employer करता है और पॉलिसी उसी के पास रहती है, जबकि हर सदस्य को यह बताना ज़रूरी है कि उसमें क्या है।
प्रीमियम कौन भरता है, और उसका हिसाब कैसे होता है
Non-contributory प्लान में पूरा प्रीमियम employer भरता है। Contributory प्लान में employer और कर्मचारी इसे बाँटते हैं। कौन सी व्यवस्था लागू है, यह उस स्कीम का हिस्सा है जो employer बीमा कंपनी के साथ बनाता है।
Employer जो प्रीमियम भरता है, वह कारोबार चलाने का एक खर्च है, इसलिए employer आम तौर पर इसे कारोबार का खर्च (business expenditure) मानता है। Income-tax Act, 2025 की section 126 (पुराने 1961 के Act की section 80D) एक अलग नियम है। यह individual को उन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती (deduction) देती है जो वह individual खुद भरता है, और वह भी सिर्फ़ old tax regime में। ग्रुप प्रीमियम पर 18% GST लगता है। 22 सितंबर 2025 से लागू nil दर individual पॉलिसी के लिए है।
आज का ढाँचा
मौजूदा नियम IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 और 29 मई 2024 का Master Circular on Health Insurance Business हैं, जिन्होंने पहले के सर्कुलर की जगह ली। IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016 को 1 अप्रैल 2024 से रद्द कर दिया गया। इसलिए जो सामग्री उनका हवाला देती है, वह पुरानी हो चुकी है।
इस ढाँचे के अंदर, कौन कवर के लायक है, बीमा कंपनी कितने बड़े ग्रुप को लेगी, sum insured कितना होगा और सदस्य कैसे जोड़े या हटाए जाएँगे, यह बीमा कंपनी की underwriting और master पॉलिसी से तय होता है। ग्रुप के कम से कम आकार का IRDAI का कोई आँकड़ा नहीं मिला है, इसलिए यहाँ सदस्यों की कोई कम से कम संख्या नहीं दी गई। यह बीमा कंपनी की underwriting और master पॉलिसी तय करती है।
हर सदस्य को क्या देना ज़रूरी है
ग्रुप पॉलिसी के हर सदस्य को Customer Information Sheet देना ज़रूरी है। यह कवर, exclusion, waiting period, लिमिट और क्लेम करने के कदमों का छोटा-सा सार है। Master पॉलिसी खुद employer के पास रहती है। सदस्यों को आम तौर पर एक सर्टिफ़िकेट या e-card भी मिलता है, जिसका नाम हर बीमा कंपनी में अलग होता है।
Master Circular बीमा कंपनी से उम्मीद करता है कि वह ग्रुप के सदस्यों का ब्योरा जल्दी ले ले। यह डेटा इकट्ठा करना बीमा कंपनी का काम है, जो वह employer के साथ मिलकर करती है। अगर किसी सदस्य का ब्योरा इकट्ठा नहीं किया गया था और वह सदस्य क्लेम करता है, तो इस वजह से क्लेम नामंज़ूर नहीं किया जा सकता।
Conversion
Conversion option से ग्रुप छोड़ने वाला सदस्य individual पॉलिसी में जा सकता है, आम तौर पर उसी बीमा कंपनी के पास। यह स्कीम की एक खूबी है: यह दिया जाएगा या नहीं, कितना समय मिलेगा और शर्तें क्या होंगी, यह master पॉलिसी और बीमा कंपनी तय करती है। उसी बीमा कंपनी के अंदर migration पर, पहले पूरे किए गए waiting period जैसे credit नई पॉलिसी में भी जुड़ जाते हैं।
नियम एक नज़र में
नया कर्मचारी जिसका ब्योरा छूट गया
उदाहरण: सुरेश 1 जुलाई को इंदौर की एक कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं और, स्कीम की शर्तों के तहत, उसी तारीख से कंपनी की ग्रुप हेल्थ पॉलिसी में कवर हैं। नए कर्मचारियों की सूची बीमा कंपनी के पास देर से पहुँचती है। जब सुरेश 20 जुलाई को अस्पताल में भर्ती होते हैं, तब तक उनका नाम बीमा कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है। बीमा कंपनी इस आधार पर उनका क्लेम नामंज़ूर नहीं कर सकती कि उनका ब्योरा मौजूद नहीं था। क्लेम को किसी भी दूसरे सदस्य के क्लेम की तरह पॉलिसी की शर्तों पर परखा जाता है।
मुख्य बातें
- ग्रुप हेल्थ पॉलिसी एक master पॉलिसी है; employer master पॉलिसीधारक है, और कर्मचारी और कवर के लायक आश्रित बीमित सदस्य हैं।
- Non-contributory प्लान में पूरा प्रीमियम employer भरता है; contributory प्लान में यह बाँटा जाता है।
- Employer आम तौर पर प्रीमियम को कारोबार का खर्च मानता है; section 126 उन प्रीमियम के लिए है जो individual भरता है।
- कौन कवर के लायक है, ग्रुप का आकार और सदस्य कैसे जोड़े या हटाए जाएँगे, यह बीमा कंपनी और master पॉलिसी तय करती है।
- हर सदस्य को Customer Information Sheet देना ज़रूरी है।
- सिर्फ़ इस वजह से क्लेम नामंज़ूर नहीं किया जा सकता कि बीमा कंपनी ने सदस्य का ब्योरा इकट्ठा नहीं किया था।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- कर्मचारी पॉलिसीधारक नहीं है। Master पॉलिसी employer के पास होती है, और कर्मचारी और आश्रित बीमित सदस्य हैं।
- ग्रुप का कोई कम से कम आकार regulation से मानकर नहीं चला जा सकता। IRDAI का ऐसा कोई आँकड़ा नहीं मिला है, और यह बीमा कंपनी की underwriting और master पॉलिसी तय करती है।
- GST की nil दर ग्रुप पॉलिसी पर लागू नहीं है। यह individual पॉलिसी के लिए है, और ग्रुप प्रीमियम पर 18% लगता है।
- Conversion कोई अपने-आप मिलने वाला हक नहीं है जिसकी कोई तय आखिरी तारीख हो। यह दिया जाएगा या नहीं, और कितना समय मिलेगा, यह master पॉलिसी और बीमा कंपनी तय करती है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या सदस्य को master पॉलिसी की कॉपी मिलती है?
Master पॉलिसी employer के पास रहती है। हर सदस्य को Customer Information Sheet देना ज़रूरी है, और आम तौर पर एक सर्टिफ़िकेट या e-card भी मिलता है।
क्या employer section 126 में प्रीमियम क्लेम कर सकता है?
Section 126 उन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है जो individual भरता है। Employer आम तौर पर ग्रुप प्रीमियम को कारोबार का खर्च मानता है।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- IRDAI Master Circular on Health Insurance Business (29 मई 2024) — ग्रुप पॉलिसी, Customer Information Sheet, migration
- IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024
- Income-tax Act, 2025 — section 126 (पुरानी section 80D)
- GST Council, 56th meeting (3 सितंबर 2025) — individual हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 22 सितंबर 2025 से छूट
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

