Commutation के नियम — एकमुश्त कितना निकाला जा सकता है
पेंशन के commutation का मतलब क्या है और हर स्रोत से एकमुश्त कितना लिया जा सकता है: केंद्र सरकार की पेंशन, बीमा कंपनी का पेंशन प्लान और National Pension System, साथ में Income-tax Act, 2025 के section 19 और Schedule II के तहत इनकम टैक्स के अलग नियम।
Commutation क्या है
Commutation का मतलब है पेंशन का एक हिस्सा नियमित आमदनी के बजाय एकमुश्त रकम के रूप में ले लेना। इसके बाद जो पेंशन चलती रहती है वह छोटी होती है, क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी के नकद पैसे के बदले दे दिया गया है।
Commutation का कोई एक नियम नहीं है। लिमिट इस पर निर्भर करती है कि पेंशन कहाँ से आ रही है, और हर बार दो अलग सवाल उठते हैं: स्कीम कितना लेने देती है, और उसमें से कितने पर Income-tax Act छूट देता है।
केंद्र सरकार की पेंशन
केंद्र सरकार का जो पेंशनर CCS pension rules में आता है, यानी पुरानी defined-benefit पेंशन में, वह CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के तहत basic pension का 40% तक commute कर सकता है। Commute किया गया हिस्सा commutation के 15 साल बाद बहाल हो जाता है, और तब से पेंशनर को फिर पूरी पेंशन मिलने लगती है।
समय मायने रखता है। जो पेंशनर रिटायरमेंट के एक साल के भीतर आवेदन करता है, वह बिना मेडिकल जाँच के commute कर सकता है; एक साल के बाद किए गए आवेदन पर मेडिकल जाँच के बाद ही इजाज़त मिलती है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी NPS या Unified Pension Scheme में आते हैं, वे इन नियमों में नहीं हैं; उनकी एकमुश्त रकम उन्हीं स्कीमों के तहत तय होती है।
बीमा कंपनी का पेंशन प्लान और NPS
बीमा कंपनी के individual पेंशन प्लान में vesting की रकम का 60% तक commute किया जा सकता है और बाकी से annuity खरीदनी ही होती है। यह IRDAI के 12 जून 2024 के Master Circular on Life Insurance Products के तहत है। पुरानी सामग्री में एक-तिहाई लिखा मिलता है।
NPS में PFRDA का दिसंबर 2025 का संशोधन ₹12 लाख से ज़्यादा corpus वाले non-government subscriber को 80% तक एकमुश्त लेने देता है, और कम से कम 20% से annuity खरीदी जाती है। Government sector के subscriber 60/40 के नियम पर ही हैं: 60% तक एकमुश्त और कम से कम 40% annuity के लिए, छोटे बैलेंस के खास नियम को छोड़कर।
एकमुश्त रकम पर इनकम टैक्स
Income-tax Act, 2025 का section 19 (पुराना section 10(10A)) commute की गई पेंशन की बात करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस पर पूरी छूट है। जिस non-government कर्मचारी को gratuity भी मिलती है, उसे पूरी पेंशन के एक-तिहाई की commuted value पर छूट मिलती है; gratuity न मिले तो यह हिस्सा आधा है। इससे ज़्यादा जो भी commute किया जाए, उस पर टैक्स लगता है।
यही section रिटायरमेंट पर मिलने वाली gratuity और leave encashment को भी लिमिट के भीतर छूट देता है: non-government कर्मचारी के लिए ऊपरी सीमा gratuity की ₹20,00,000 और leave encashment की ₹25,00,000 है, और इनके नीचे फ़ॉर्मूले वाली लिमिट लागू होती हैं। खुद gratuity अब Code on Social Security, 2020 के तहत मिलती है।
NPS के लिए Act का Schedule II corpus के 60% को टैक्स से बाहर रखता है। PFRDA अब जिस 80% की इजाज़त देता है और टैक्स कानून जिस 60% का नाम लेता है, वे अलग-अलग आँकड़े हैं, और दोनों के बीच के हिस्से को टैक्स-फ़्री नहीं माना जा सकता।
नियम एक नज़र में
पहले साल के बाद आवेदन करना
उदाहरण: हरभजन केंद्र सरकार के ऐसे पद से रिटायर होते हैं जो CCS pension rules में आता है, और उनकी basic pension ₹50,000 महीना है। वे इसका 40% तक commute कर सकते हैं, यानी ₹20,000 महीना। तब ₹30,000 महीने की पेंशन बचती है, जब तक कि commute किया गया हिस्सा 15 साल बाद बहाल न हो जाए।
वे रिटायर होने के 14 महीने बाद आवेदन करते हैं। तब तक एक साल की मियाद निकल चुकी है, इसलिए commutation की इजाज़त मेडिकल जाँच के बाद ही मिलती है। अगर उन्होंने पहले साल में आवेदन किया होता, तो कोई जाँच ज़रूरी नहीं होती।
Commute की गई पेंशन के कितने हिस्से पर छूट है
- मान लीजिए (सिर्फ़ हिसाब समझाने के लिए): एक non-government कर्मचारी ₹30,000 महीने की employer पेंशन का हकदार है और उसका 60% commute करके ₹18,00,000 की एकमुश्त रकम लेता है। यह एकमुश्त रकम सिर्फ़ उदाहरण के लिए मानी गई है।
- पूरी पेंशन की commuted value = ₹18,00,000 ÷ 60% = ₹30,00,000।
- अगर gratuity भी मिलती है: छूट वाली रकम = एक-तिहाई × ₹30,00,000 = ₹10,00,000; taxable रकम = ₹18,00,000 − ₹10,00,000 = ₹8,00,000।
- अगर gratuity नहीं मिलती: छूट वाली रकम = आधा × ₹30,00,000 = ₹15,00,000; taxable रकम = ₹18,00,000 − ₹15,00,000 = ₹3,00,000।
- जो पेंशन चलती रहती है = 40% × ₹30,000 = ₹12,000 महीना, जिस पर जैसे-जैसे वह मिलती है, टैक्स लगता है।
नतीजा। ₹18,00,000 की एकमुश्त रकम में से gratuity मिलने पर ₹10,00,000 पर छूट है और न मिलने पर ₹15,00,000 पर। सरकारी कर्मचारी की commute की गई पेंशन पर पूरी छूट होती।
मुख्य बातें
- Commutation में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के बदले दे दिया जाता है; चलती रहने वाली पेंशन छोटी हो जाती है।
- CCS pension rules वाला केंद्र सरकार का पेंशनर basic pension का 40% तक commute कर सकता है, जो 15 साल बाद बहाल हो जाता है; एक साल के बाद किए गए आवेदन पर मेडिकल जाँच ज़रूरी है।
- बीमा कंपनी का पेंशन प्लान vesting की रकम का 60% तक commute करने देता है।
- NPS में एकमुश्त रकम की लिमिट ₹12 लाख से ज़्यादा corpus वाले non-government subscriber के लिए 80% और government subscriber के लिए 60% है।
- Non-government कर्मचारी के लिए छूट वाला हिस्सा gratuity के साथ पेंशन के एक-तिहाई की commuted value है, और gratuity के बिना आधे की।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- 40% की लिमिट सभी पेंशन के लिए आम नियम नहीं है: यह CCS pension rules वाले केंद्र सरकार के पेंशनरों पर लागू होती है।
- एक-तिहाई वह रकम नहीं है जो non-government कर्मचारी commute कर सकता है। यह पेंशन का वह हिस्सा है जिसकी commuted value पर, gratuity भी मिलने पर, टैक्स की छूट है।
- केंद्र सरकार की commute की गई पेंशन हमेशा के लिए नहीं जाती: commute किया गया हिस्सा 15 साल बाद बहाल हो जाता है।
- स्कीम एकमुश्त कितना लेने देती है और टैक्स कानून कितने पर छूट देता है, ये एक ही सवाल नहीं हैं: NPS में Schedule II corpus के 60% को टैक्स से बाहर रखता है।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या NPS वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी CCS rules के तहत पेंशन commute करता है?
नहीं। NPS या Unified Pension Scheme में आने वाले कर्मचारी CCS के commutation rules से बाहर हैं; उनकी एकमुश्त रकम उन्हीं स्कीमों के तहत तय होती है।
क्या बीमा कंपनी के पेंशन प्लान पर एक-तिहाई की लिमिट अब भी लागू है?
नहीं। IRDAI का 12 जून 2024 का Master Circular vesting की रकम का 60% तक commute करने देता है; एक-तिहाई पुराना आँकड़ा है।
क्या NPS में एकमुश्त रकम की लिमिट सबके लिए एक जैसी है?
नहीं। ₹12 लाख से ज़्यादा corpus वाले non-government subscriber के लिए यह 80% तक है और government subscriber के लिए 60% तक।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981
- IRDAI Master Circular on Life Insurance Products (12 जून 2024) — पेंशन प्रोडक्ट
- National Pension System के तहत exit और withdrawal पर PFRDA के regulations, दिसंबर 2025 में बदले हुए रूप में
- Income-tax Act, 2025 — section 19 और Schedule II; Income-tax Act, 1961 — section 10(10A), पुराने नंबरों के लिए
- Code on Social Security, 2020 — gratuity
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

