कौन कवर है और Employer कब ज़िम्मेदार है
Code on Social Security, 2020 के Chapter VII में employee किसे गिना जाता है, यह Employees' State Insurance के साथ कैसे बैठता है, employer की देनदारी किस आधार पर बनती है, और छूटें और उनकी सीमाएँ।
हर कामगार नहीं
Chapter VII काम करने वाले हर व्यक्ति को कवर नहीं करता। Code में employee की आम परिभाषा चौड़ी है। लेकिन उसका तीसरा proviso कहता है कि Chapter VII के लिए employee का मतलब सिर्फ़ वे लोग हैं जो Second Schedule में दिए रोज़गारों में हैं, और वे जो notification से जोड़े जाएँ।
Second Schedule में, जैसा वह बना है, 50 मदें हैं। इनमें फ़ैक्टरी, खदान और निर्माण के काम से लेकर चौकीदार और sales promotion employees तक आते हैं। आखिरी मद उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को कवर में रखती है जिन पर Code शुरू होने से ठीक पहले किसी राज्य में 1923 का Act लागू था। सरकारें notification से Schedule में और जोड़ सकती हैं। Chapter VII लागू होने के लिए कर्मचारियों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है।
Employees' State Insurance से सीमा-रेखा
Code का Chapter IV Employees' State Insurance (ESI) वाला chapter है। First Schedule Chapter VII को सिर्फ़ उन employers और कर्मचारियों पर लागू करता है जिन पर Chapter IV लागू नहीं होता।
Section 41(7)(a) एक सीधी रोक भी जोड़ती है: जिस व्यक्ति को Chapter IV के तहत dependant या disablement benefit मिल सकता है, वह Chapter VII के तहत employer से employees' compensation का क्लेम करने का हकदार नहीं है। किसी एक चोट के लिए ये दोनों योजनाएँ एक-दूसरे की जगह हैं, एक-दूसरे के ऊपर से जुड़ने वाली नहीं।
Employer कब ज़िम्मेदार है
Section 74(1) employer को वहाँ ज़िम्मेदार बनाती है जहाँ कर्मचारी को शारीरिक चोट (personal injury) किसी दुर्घटना से, या Third Schedule में दी गई किसी occupational disease से हो, और वह रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई हो (arising out of and in the course of employment)। यह section यह नहीं पूछती कि employer की गलती थी या नहीं, और यह employer के परिसर तक सीमित नहीं है।
Occupational disease के लिए section 74(3) में एक presumption है, यानी कानून एक बात मानकर चलता है। जहाँ Second Schedule के किसी रोज़गार में लगे कर्मचारी को Third Schedule की ऐसी बीमारी हो जाए जो उसी रोज़गार की खास बीमारी है, और यह उस employer की सेवा में रहते हुए हो जिसके यहाँ कर्मचारी ने कम से कम छह महीने लगातार काम किया है, वहाँ बीमारी को दुर्घटना से लगी चोट माना जाता है। जब तक इसका उलटा साबित न हो, यह भी माना जाता है कि वह रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई।
आने-जाने (commuting) की बात section 74(4) में है। ड्यूटी के लिए घर से काम की जगह जाते हुए, या ड्यूटी के बाद लौटते हुए हुई दुर्घटना को रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई माना जाता है, अगर दुर्घटना के हालात, समय और जगह का रोज़गार से संबंध (nexus) साबित हो जाए। यह नियम Code में लिखा गया है, इसलिए हो सकता है पुरानी किताबों में इसका ज़िक्र न हो।
छूटें और उनकी सीमाएँ
Section 74(1) का proviso दो स्थितियों में देनदारी हटा देता है। पहली: उस चोट पर कोई देनदारी नहीं है जो कर्मचारी को, पूरी तरह या कुछ हद तक, तीन दिन से ज़्यादा के लिए काम के नाकाबिल नहीं करती।
दूसरी: उस चोट पर कोई देनदारी नहीं है जो ऐसी दुर्घटना से लगी हो जिसकी सीधी वजह यह थी कि कर्मचारी शराब या नशे के असर में था, या उसने सुरक्षा के लिए साफ़ तौर पर बनाए गए किसी आदेश या नियम को जानबूझकर नहीं माना, या उसने किसी ऐसे safety guard या device को जानबूझकर हटाया या नज़रअंदाज़ किया जिसके बारे में उसे पता था कि वह सुरक्षा के लिए दिया गया है। यह दूसरी छूट सिर्फ़ उस चोट पर लागू होती है जिसका नतीजा मौत या permanent total disablement न हो। जहाँ कर्मचारी की मौत हो जाए या उसे permanent total disablement हो, वहाँ ये तीनों छूटें employer को देनदारी से नहीं बचातीं।
नियम एक नज़र में
दो मज़दूर, एक scaffold
उदाहरण: एक इमारत की साइट पर scaffold का एक तख्ता खिसकने से दो राजमिस्त्री गिर जाते हैं। दोनों ने अपने safety harness खोल रखे थे, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे उनकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। एक की कलाई टूट जाती है और वह छह हफ़्ते काम से बाहर रहता है। दूसरे की मौत हो जाती है। रोज़गार निर्माण का काम है, जो Second Schedule में है, और मान लीजिए कि ESI वाला chapter उन पर लागू नहीं होता। पहले राजमिस्त्री की चोट का नतीजा मौत या permanent total disablement नहीं था। उसके मामले में employer safety device वाली छूट का सहारा ले सकता है, अगर दुर्घटना की सीधी वजह यह थी कि उसने उसे जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया। दूसरे के मामले में यह छूट मिलती ही नहीं, क्योंकि चोट का नतीजा मौत था।
मुख्य बातें
- Chapter VII के लिए employee का मतलब सिर्फ़ वे लोग हैं जो Second Schedule में दिए रोज़गारों में हैं, और वे जो notification से जोड़े जाएँ।
- Chapter VII वहाँ लागू होता है जहाँ ESI वाला chapter (Chapter IV) लागू नहीं होता; जिसे ESI का disablement या dependant benefit मिल सकता है, वह Chapter VII का क्लेम नहीं कर सकता।
- Employer उस चोट के लिए ज़िम्मेदार है जो दुर्घटना से, या Third Schedule की occupational disease से हो, और रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई हो।
- देनदारी employer की गलती पर निर्भर नहीं करती और employer के परिसर तक सीमित नहीं है।
- आने-जाने के दौरान हुई दुर्घटना गिनी जाती है, अगर रोज़गार से उसका संबंध (nexus) साबित हो जाए।
- शराब या नशे, जानबूझकर आदेश न मानने और safety guard वाली छूटें मौत या permanent total disablement पर लागू नहीं होतीं।
आम ग़लतफ़हमियाँ
- Chapter VII सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। सिर्फ़ Second Schedule के रोज़गारों वाले लोग कवर हैं।
- कोई व्यक्ति दोनों योजनाओं में क्लेम नहीं कर सकता। जिसे ESI का disablement या dependant benefit मिल सकता है, वह Chapter VII का क्लेम नहीं कर सकता।
- Employer की गलती कसौटी नहीं है। सवाल यह है कि चोट रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई या नहीं।
- आने-जाने का कवर अपने आप नहीं मिलता। दुर्घटना के हालात, समय और जगह का रोज़गार से संबंध (nexus) साबित करना होता है।
- नशे में होने या आदेश न मानने से हर क्लेम खारिज नहीं होता। जहाँ चोट का नतीजा मौत या permanent total disablement हो, वहाँ ये छूटें नहीं चलतीं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या दुर्घटना employer के परिसर के अंदर ही होनी चाहिए?
नहीं। Section 74(1) employer के परिसर तक सीमित नहीं है। आधार यह है कि चोट रोज़गार से और रोज़गार के दौरान पैदा हुई या नहीं।
क्या काम पर लगी हर बीमारी occupational disease है?
नहीं। Presumption उस बीमारी पर लागू होता है जो Third Schedule में दी गई हो और उस रोज़गार की खास बीमारी हो, और उस employer के यहाँ कम से कम छह महीने की लगातार सेवा हो।
क्या मामूली चोट के बाद दो दिन की गैरहाज़िरी पर मुआवज़ा बनता है?
नहीं। उस चोट पर कोई देनदारी नहीं है जो कर्मचारी को तीन दिन से ज़्यादा के लिए काम के नाकाबिल नहीं करती।
यह लेसन किन स्रोतों पर आधारित है
- Code on Social Security, 2020 — section 2(26), section 41(7)(a), section 74, First Schedule, Second Schedule और Third Schedule
इस लेसन के अंग्रेज़ी मूल को इन स्रोतों से मिलाकर स्वतंत्र रूप से जाँचा गया है (8 अक्टूबर 2026)। यह उसी का हिन्दी अनुवाद है, जिसे अंग्रेज़ी से मिलाकर अलग से जाँचा गया है। नियम बदलते रहते हैं: किसी भी आँकड़े पर भरोसा करने से पहले मौजूदा regulation, scheme document या policy wording देख लें। यह सिर्फ़ शिक्षा है, सलाह नहीं।

